भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों का जमावड़ा रोकने के लिए होगी अतिरिक्त पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति : आदित्य कुमार
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गया(विशाल वर्मा)। गत 19 फरवरी को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में कोविड- 19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्य में भी कोरोना मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर कठोरता से अनुपालन कराये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में सूबे के पुलिस महानिदेशक एके सिंघल तथा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा संयुक्त रुप से आदेश जारी कर सभी डीएम-एसएसपी को अपने-अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा-निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी के आदेश के बाद एसएसपी आदित्य कुमार ने भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा-फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के उत्सव अथवा ऐसे अन्य आयोजन, जिसमें अधिक लोगों के इकट्ठा होने की संभावना हो, के लिए दिन के समय में भी, जब तक अत्यावश्यक न हो, अनुमति प्रदान नहीं करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान की जाती है तो भी स्थानीय थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविङ- 19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु तत्समय लागू दिशा-निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया जाए। आयोजन की अनुमति प्रदान करने वाले आदेश पत्र में आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा अवधि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। कोविङ-19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों अथवा माइक्रो कंटेनमेंट जोन को चिह्नित कर वहां सीमित अवधि का लॉकडाउन लगाया जाए। लॉकडाउन की अवधि के दौरान कतिपय अनिवार्य सेवाओं में छूट प्रदान की जा सकती है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन को सील करने या वहाँ लॉकडाउन लगाने की पूर्व सूचना/नोटिस में लोगों को पर्याप्त समय प्रदान किया जाए, ताकि लोगों को अपनी आजीविका एवं अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध करने का पर्याप्त समय मिल सके।
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