नाबालिग से रेप और हत्या में फांसी की सजा पाए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी, जानें पूरा मामला
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हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी, कहा- गवाहों के बयान में विरोधाभास
निचली कोर्ट से हाई कोर्ट तक सभी ने किय नजरअंदाज
पुलिस ने की दोहरी लापरवाही, बिना सबूत के ही बनाया आरोपी
नई दिल्ली. यूपी के श्राबस्ती में नाबालिग लड़की से रेप और उसकी हत्या के गुनाह में फांसी की सज़ा पाए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति को बरी करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘कोर्ट किसी के साथ हुई नाइंसाफी की भरपाई उस केस में बेगुनाह को सज़ा देकर नहीं कर सकता.’ कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकारी गवाहों के बयानों में बड़े विरोधाभास हैं लेकिन निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक ने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पुलिस ने जांच में लापरवाही करके पीड़ित के साथ नाइंसाफ़ी की, वहीं बिना किसी ठोस सबूत के किसी को आरोपी बनाकर उनके साथ नाइंसाफी की है.
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FIRST PUBLISHED : September 28, 2022, 16:59 IST
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